LPG-PNG New Rules: 1 जुलाई से बदल गए गैस सिलेंडर और पीएनजी के नियम, सब्सिडी और डिलीवरी को लेकर बड़ा अपडेट

LPG-PNG New Rules: 1 जुलाई से बदल गए गैस सिलेंडर और पीएनजी के नियम, सब्सिडी और डिलीवरी को लेकर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। आज यानी 1 जुलाई 2026 से देश में आम आदमी की जेब और रसोई से जुड़े कई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल नियम बदल गए हैं। इन बदलावों में सबसे बड़ा असर आपके घर के एलपीजी (LPG) सिलेंडर और पीएनजी (PNG) कनेक्शन पर पड़ने वाला है। इंडेन (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने गैस बुकिंग, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन और सब्सिडी से जुड़े नियमों को पूरी तरह अपडेट कर दिया है। पारदर्शिता बढ़ाने और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई असुविधा न हो।

सिलेंडर डिलीवरी के लिए अब OTP और DAC वेरिफिकेशन अनिवार्य

अगर आप नया एलपीजी सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं, तो अब केवल पैसे देकर सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन' प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) भेजा जाएगा। जब डिलीवरी एजेंट आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो उसे यह कोड बताना अनिवार्य होगा। सिस्टम में कोड मैच होने के बाद ही डिलीवरी को 'सफल' माना जाएगा। यदि आपके पास बुकिंग की रसीद नहीं भी है, तो भी सही OTP वेरिफिकेशन के जरिए सिलेंडर मिल जाएगा। इस नए नियम से गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूरी तरह ब्रेक लगेगा।

e-KYC की डेडलाइन खत्म, नहीं कराया तो बंद हो जाएगी सब्सिडी

एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2026 थी। जिन उपभोक्ताओं ने इस समयसीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनके बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी राशि रोकी जा सकती है।

सब्सिडी के कोटा में भी हुआ बड़ा बदलाव

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक समीकरणों को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी कटौती की है। पहले जहां सरकार सालाना 9 सिलेंडरों पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती थी, वहीं जून 2026 से लागू नए फैसले के तहत अब सालाना सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

PNG कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना जरूरी

पेट्रोलियम मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन परिवारों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का एक्टिव कनेक्शन है, वे अब परमानेंट एलपीजी सिलेंडर अपने पास नहीं रख सकेंगे। कई लोग पीएनजी होने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर बुक करा लेते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब पीएनजी कनेक्शन चालू रखना होगा और अगले 30 दिनों के भीतर अपने एलपीजी सिलेंडर को गैस एजेंसी में सरेंडर (जमा) करना होगा। सिलेंडर जमा करने के बदले उन्हें एक 'ट्रांसफर वाउचर' दिया जाएगा। भविष्य में यदि वे किसी ऐसी जगह शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी की सुविधा नहीं है, तो इसी वाउचर का उपयोग करके उन्हें तुरंत नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा।