एकतरफा प्यार और बदले की खौफनाक साजिश; प्रेमी ने होम थिएटर में छिपाया बम हुआ ब्लास्ट, दो की मौत

एकतरफा प्यार और बदले की खौफनाक साजिश; प्रेमी ने होम थिएटर में छिपाया बम हुआ ब्लास्ट, दो की मौत

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को दहला देने वाले सनसनीखेज होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। शादी के तोहफे में विस्फोटक फिट करके दो सगे भाइयों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को कोर्ट ने उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। तीन साल पुराने इस रूह कंपा देने वाले हत्याकांड में अदालत ने हत्या, जानलेवा हमला और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को कसूरवार ठहराया है।

तोहफा खोलते ही हुआ था जोरदार धमाका

यह दिल दहलाने वाली वारदात रेंगाखार थाना इलाके के चमारी गांव में घटी थी। साल 2023 में हेमेंद्र मेरावी के विवाह के बाद परिजन घर पर आए शादी के उपहारों को देख रहे थे। उसी दौरान कमरे में रखे नए होम थिएटर का प्लग जैसे ही बिजली के बोर्ड में लगाया गया, एक भयंकर धमाका हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी भीषण थी कि कमरे की दीवारें और छत तक ढह गईं। हादसे में दूल्हे हेमेंद्र की घटनास्थल पर ही सांसें थम गईं, जबकि उसके भाई राजकुमार ने अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार के कई अन्य लोग भी इस धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए थे।

एकतरफा प्यार और बदले की खौफनाक साजिश

शुरुआती जांच में यह घटना बिजली के शॉर्ट सर्किट जैसा हादसा लग रही थी, लेकिन फॉरेंसिक पड़ताल ने साजिश की परतें खोल दीं। जांच में साफ हुआ कि म्यूजिक सिस्टम के अंदर जानबूझकर घातक बारूद भरा गया था। पुलिसिया तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी संजू मरकाम का मृतक परिवार से जुड़ी एक युवती से प्रेम प्रसंग था। शादी से नाराज होकर उसने बदले की नीयत से यह खूनी साजिश रची और चालाकी से विस्फोटक भरा होम थिएटर शादी के गिफ्ट्स में शामिल करवा दिया।

फॉरेंसिक साक्ष्यों ने कोर्ट में खोली पोल

पुलिस और जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से बारूद, धातु के टुकड़े, जले हुए तार, सर्किट बोर्ड और म्यूजिक सिस्टम के पैकिंग बॉक्स को जब्त किया था। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर विस्फोटक जुटाने के पुख्ता प्रमाण जुटाए गए। मजबूत चार्जशीट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के दम पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में आरोपी के खिलाफ अकाट्य दलीलें पेश कीं, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह सही पाया।

उम्रकैद के साथ कोर्ट ने ठोका जुर्माना

कबीरधाम जिला अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोहरी हत्या, धारा 307 के तहत जानलेवा हमला, धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 9,500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

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